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गोरखपुर—-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खजनी द्वारा गैंग लीडर रतनलाल चौहान जिसका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है ।अमरजीत चौहान के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी व टप्पेबाजी जैसे अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर रतनलाल चौहान व गिरोह के अन्य 05 सदस्यों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 441/2024 धारा 2(ख)(i)(xi)/ 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नि0 अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।
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